
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटका व पान मसाले पर पूरे राज्य में 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को इसका विधिवत सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है।
यह प्रतिबंध आदेश निर्गत होने की तारीख यानी 13 अक्टूबर 2026 से लेकर अगले एक वर्ष तक पूरे राज्य में प्रभावी रहेगा।
सरकारी आदेश व पत्रांक संख्या का विवरण
कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड (डांडा लखौंड, सहस्रधारा रोड, देहरादून) द्वारा जारी आदेश संख्या: एफ०डी०ए० / गुटका प्रतिषेध / 12 / 2012 / 11247 के तहत यह रोक लगाई गई है।
आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटका, पान मसाला या अन्य कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ, जो बाजार में किसी भी नाम या ब्रांड से उपलब्ध हो, उसके:
- निर्माण (Production/Manufacturing)
- भण्डारण (Stocking/Storage)
- वितरण (Supply/Distribution)
- बिक्री (Retail/Sale)
पर संपूर्ण राज्य में पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
किस कानूनी अधिकार के तहत हुई कार्रवाई?
आदेश में प्रतिबंध का स्पष्ट विधिक आधार दर्शाया गया है:
खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 (विनियम 2.3.4): भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमानुसार किसी भी खाद्य उत्पाद में घटक (Ingredient) के रूप में तंबाकू और निकोटिन का प्रयोग प्रतिबंधित है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2): इस धारा के तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को जन-स्वास्थ्य के दृष्टिगत राज्य के किसी भी भाग या संपूर्ण राज्य में 1 वर्ष तक के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों को प्रतिबंधित करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
गुटका और पान मसाला खाद्य उत्पाद की श्रेणी में आते हैं और इनमें अत्यधिक मात्रा में तंबाकू व निकोटिन का उपयोग पाया जा रहा था, जिससे आम जन-स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना हुआ था।
सभी जिलों के DM, CMO और पुलिस-प्रशासन को अलर्ट
आदेश पत्र संख्या 11248 के जरिए अपर आयुक्त ताजबर सिंह के हस्ताक्षर से इस आदेश की प्रतिलिपि पूरे प्रदेश के संबंधित उच्चाधिकारियों को तत्काल अनुपालन हेतु भेजी गई है:
मुख्य सचिव एवं सचिव (स्वास्थ्य), उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
समस्त जिलाधिकारी (DM) एवं समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) को अपने-अपने जनपदों में कड़ाई से नियम लागू कराने के निर्देश।
गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के उपायुक्तों, सहायक औषधि नियंत्रकों और सभी सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारियों को बाजार में अवैध बिक्री व भंडारण पर कड़ी निगरानी रखने और जब्ती के आदेश।आदेश को गजट नोटिफिकेशन के रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की को भी भेजा गया है।
प्रशासन की दो टूक चेतावनी:
प्रदेश भर में किसी भी गोदाम, थोक विक्रेता या परचून-पान की दुकानों पर यदि प्रतिबंधित गुटका व पान मसाले का अवैध स्टॉक या बिक्री पाई जाती है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई और जब्ती अमल में लाई जाएगी।




