
AIDEF ने बताया निगमीकरण के खिलाफ ऐतिहासिक जनादेश, आयुध निर्माणी बोर्ड बहाल करने की मांग फिर तेज
देहरादून/पुणे । देश की 41 आयुध निर्माणियों के रक्षा असैनिक कर्मचारियों में से 99.51 प्रतिशत ने सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) में स्थायी रूप से विलय होने के बजाय सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहने का विकल्प चुना है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने इसे आयुध निर्माणियों के निगमितीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए केंद्र सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने और आयुध निर्माणी बोर्ड को पुनः सरकारी विभाग के रूप में बहाल करने की मांग की है।
फेडरेशन की ओर से 19 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने 15 जून 2026 को कर्मचारियों को सात डीपीएसयू में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए केंद्र सरकार की सेवा में बने रहने अथवा संबंधित निगमों में स्थायी रूप से समाहित होने का विकल्प देने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। यह कदम मद्रास हाईकोर्ट में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन और 29 जुलाई 2024 को आए फैसले के बाद उठाया गया।
59,308 में से 59,033 कर्मचारियों ने चुना सरकारी सेवा में बने रहना
AIDEF के मुताबिक, विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 तक कुल 59,308 कर्मचारियों में से 59,033 ने केंद्र सरकार की सेवा में बने रहने का विकल्प दिया। वहीं, केवल 123 कर्मचारियों ने सात डीपीएसयू में स्थायी समायोजन का विकल्प चुना, जबकि 92 कर्मचारियों ने विभिन्न कारणों से कोई विकल्प नहीं दिया।
फेडरेशन का कहना है कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि कर्मचारियों का भारी बहुमत निगमों में स्थायी विलय के पक्ष में नहीं है। संगठन ने इसे निगमितीकरण की नीति के प्रति कर्मचारियों के अविश्वास और सरकारी सेवा की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की उनकी इच्छा का संकेत बताया है।
कोरोना काल में निगमितीकरण का लिया गया था फैसला
प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान 224 वर्ष पुरानी आयुध निर्माणी व्यवस्था को सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विभाजित करने का निर्णय लिया था। फेडरेशन के अनुसार, यह फैसला कर्मचारियों के संगठन को दिए गए पूर्व लिखित आश्वासन के विपरीत और एकतरफा तरीके से लिया गया था।
AIDEF ने इस निर्णय को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। संगठन के अनुसार, सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट किया था कि कर्मचारी नए निगमों में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे, जब तक वे स्वयं स्थायी विलय का विकल्प नहीं चुनते। फेडरेशन का दावा है कि न्यायालय के फैसले के बाद भी अधिसूचना जारी करने में देरी हुई और अंततः 15 जून 2026 को विकल्प संबंधी अधिसूचना जारी की गई।
सरकार से आयुध निर्माणी बोर्ड बहाल करने की मांग
फेडरेशन ने कर्मचारियों के फैसले को निगमितीकरण के खिलाफ स्पष्ट संदेश बताते हुए केंद्र सरकार से कर्मचारियों की इच्छा का सम्मान करने की अपील की है। संगठन ने मांग की है कि निगमितीकरण की व्यवस्था को वापस लेकर आयुध निर्माणी बोर्ड को पर्याप्त अधिकारों और बजटीय सहायता के साथ पुनः सरकारी विभाग के रूप में स्थापित किया जाए।
AIDEF का कहना है कि आयुध निर्माणियां देश की रक्षा तैयारियों का महत्वपूर्ण आधार हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इनकी भूमिका बेहद अहम है। संगठन ने यह भी मांग की है कि अनुकंपा नियुक्तियों पर लगी रोक हटाई जाए तथा कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
फेडरेशन के अध्यक्ष एस.एन. पाठक और महासचिव सी. श्रीकुमार ने रक्षा असैनिक कर्मचारियों को इस फैसले के लिए बधाई देते हुए सरकार से कर्मचारियों की भावना को समझने और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।




